Balaji institute - Discontinue Rules
1. यदि कोई प्रत्याशी मध्य सत्र में विद्यापीठ त्यागने व दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विद्यापीठ आधी नियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करना होगी।
2 . विद्यापीठ या केंद्र त्यागने के उद्देश्य ( कारण ) की लिखित सूचना करनी होगी।
3. समस्त क्षति शुल्क को जमा करना होगा।
4. उक्त संपूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क ( विद्यापीठ व केंद्र का ) प्रत्याशी को विद्यापीठ के पक्ष में देना होगा।
नोट :- संपूर्ण भारत के किसी भी क्षेत्र में विद्यापीठ के प्रत्याशी , अंगीभूत व्यक्ति व परामर्श केंद्र और मान्य परीक्षा , अध्ययन केंद्र को यह ज्ञात हो कि किसी भी डिबेट , प्रवेश , नियुक्ति , केंद्र की मान्यता , विद्यापीठ के संपूर्ण कार्य क्षेत्रों का अंतिम आदेश व निर्णय कुलगुरु ( निदेशक ) का होगा। और कुलगुरु ( निदेशक ) का वह अंतिम आदेश व निर्णय सभी को माननीय होगा।